
गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जानकारी दी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना को पुनः संचालित किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक पात्र व्यक्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (आवेदक एवं पुत्री दोनों का)
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति
- शादी का कार्ड या प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- आवेदन के दौरान आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगा।
- गरीबी रेखा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तक होनी चाहिए।
- योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदन केवल विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य होंगे।
- विवाह के समय पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
- एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों के लिए ही अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
- आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले संशोधन किया जा सकता है, लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा।
योजना पूरी तरह से निशुल्क है, और पात्र व्यक्तियों से शीघ्र आवेदन करने की अपील की जाती है।