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गाजीपुर: जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा लागू की

विशेष संवाददाता 22-02-2025

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गाजीपुर। आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर, जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 20 फरवरी 2025 से प्रभावी होकर आगामी दो माह तक लागू रहेगा या जब तक इसे वापस न लिया जाए।

प्रमुख बिंदु:

  • उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा 24 फरवरी 2025 से दो सत्रों में प्रारंभ होगी।

महत्वपूर्ण त्यौहारों की तिथियां:

  • महाशिवरात्रि: 26 फरवरी 2025
  • होलिका दहन: 13 मार्च 2025
  • होली: 14 मार्च 2025
  • ईद-उल-फितर: 31 मार्च 2025
  • राम नवमी: 6 अप्रैल 2025
  • महावीर जयंती: 10 अप्रैल 2025
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती: 14 अप्रैल 2025
  • गुड फ्राइडे: 18 अप्रैल 2025

कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश:

  • सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, गैरकानूनी सभा, प्रदर्शन एवं अनशन पर प्रतिबंध।
  • लाइसेंसी असलहा लेकर चलने की मनाही।
  • सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, लाठी, बल्लम आदि लेकर चलने पर रोक।
  • सरकारी कर्मचारी एवं अपंग व्यक्तियों को लाठी के उपयोग से छूट।
  • बिना अनुमति जुलूस, रैली, प्रदर्शन एवं सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध।
  • दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्तियों के सवारी करने पर मनाही।
  • गलत अफवाहें एवं शांति भंग करने वाली खबरें फैलाने पर रोक।
  • धार्मिक स्थलों पर नए देवी-देवता की मूर्ति स्थापना अथवा विसर्जन पर प्रतिबंध।
  • पारंपरिक धार्मिक जुलूसों, शव यात्रा एवं अन्य स्वीकृत आयोजनों को इस आदेश से छूट।

अवमानना पर दंडात्मक कार्यवाही:

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और जिलाधिकारी के हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से प्रमाणित होकर 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

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