मानवाधिकार कानून की शिविर में दी गई जानकारी

मानवाधिकार कानून की शिविर में दी गई जानकारी

जमानिया। तहसील सभागार में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मानवाधिकार कानून पर कानूनी जानकारी दी गई। 

कार्यक्रम में तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है तथा मानवाधिकार की रक्षा के लिए अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुच्छेदों की चर्चा करते हुए कहा कि जैसे-जैसे देश विकसित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इसके लिए जरुरत है जागरूक होकर उन कानूनी प्रावधानों के तहत प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाने की। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित लोगों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जवाब दिया। इस अवसर पर  पेशकार विजय यादव‚ कानूनगों प्रदीप कुमार‚ त्रिभुवन सिंह‚ नितिश कुमार यादव‚ विजय कुमार‚ मृत्युंजय कुमार‚ इश्वर कुमार आदि मौजूद रहे।