गाजीपुर। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने बताया कि जनपद के इच्छुक युवक/युवतियों/भावी उद्यमियो को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 मे नया उद्यम विनिर्माण /सेवा की इकाई स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र वेबसाइट https;//www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर 30.06.2021 तक आनलाइन किया जा सकता है।
निदेशालय से लक्ष्य आवंटन के अधीन ऋण पत्रावलियों को उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित बैंक को आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा। आनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अभिलेख आवश्यक हैं ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत जनसंख्या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक फोटो एवं शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र उद्योग क्षेत्र हेतु रूपया-10.00 लाख से अधिक तथा सेवा क्षेत्र हेतु रूपया-5.00 से अधिक निवेश वाली इकाईयों के लिए न्यूनतम कक्षा-8 पास होना चाहिए, जिसमे जन्मतिथि का अंकन होना अति आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र मे अधिकतम रू0-25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र मे अधिकतम रू0-10.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है, जिसमे शहरी क्षेत्र मे सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिल/भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग व्यक्तियों को 25 प्रतिशत तथा उसी क्रम मे ग्रामीण क्षेत्र मे 25 प्रतिशत व 35 प्रतिशत मार्जिनमनी/सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान है। कुल परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थियों द्वारा 10 प्रतिशत तथा अन्य द्वारा 5 प्रतिशत का स्वयं का अंशदान करना होगा। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र गाजीपुर मे सम्पर्क किया जा सकता है।