Skip to content
Ghazipur News

Ghazipur News

Primary Menu
  • खबर ⁄ समाचार
    • अपराध
    • घटना / दुर्घटना
    • धरना प्रदर्शन
    • समस्या
    • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर
    • साहित्य एवं कला
    • खेत खलिहान
    • सूचना
  • खेल–कूद
  • स्वास्थ्य
    • कोरोना
  • राजनीति
  • धर्म ⁄ ज्योतिष
  • वीडियो
  • हमारे बारे में
    • गोपनीयता नीति
    • संपर्क करें
  • खबर ⁄ समाचार

नया उद्यम विनिर्माण स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध

ब्यूरो 09-06-2021

शेयर करें:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Click to share on X (Opens in new window) X
  • Click to share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
  • Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
khabarimg

गाजीपुर। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने बताया कि जनपद के इच्छुक युवक/युवतियों/भावी उद्यमियो को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 मे नया उद्यम विनिर्माण /सेवा की इकाई स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र वेबसाइट https;//www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर 30.06.2021 तक आनलाइन किया जा सकता है।

निदेशालय से लक्ष्य आवंटन के अधीन ऋण पत्रावलियों को उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित बैंक को आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा। आनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अभिलेख आवश्यक हैं ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत जनसंख्या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक फोटो एवं शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र उद्योग क्षेत्र हेतु रूपया-10.00 लाख से अधिक तथा सेवा क्षेत्र हेतु रूपया-5.00 से अधिक निवेश वाली इकाईयों के लिए न्यूनतम कक्षा-8 पास होना चाहिए, जिसमे जन्मतिथि का अंकन होना अति आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र मे अधिकतम रू0-25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र मे अधिकतम रू0-10.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है, जिसमे शहरी क्षेत्र मे सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिल/भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग व्यक्तियों को 25 प्रतिशत तथा उसी क्रम मे ग्रामीण क्षेत्र मे 25 प्रतिशत व 35 प्रतिशत मार्जिनमनी/सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान है। कुल परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थियों द्वारा 10 प्रतिशत तथा अन्य द्वारा 5 प्रतिशत का स्वयं का अंशदान करना होगा। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र गाजीपुर मे सम्पर्क किया जा सकता है।

Continue Reading

Previous: शराब कांड के दोषी शराब माफिया को बचाने में जुटी प्रदेश सरकार-जिलाध्यक्ष सुनील राम
Next: मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना हेतु जनपद को प्राप्त हुआ लक्ष्य

संबंधित खबरें

WhatsApp Image 2025-06-11 at 5.37.59 PM
  • खबर ⁄ समाचार

पीएचसी परिसर में ट्रॉली ट्रांसफार्मर में लगी आग, चार वार्डों की बिजली आपूर्ति ठप

विशेष संवाददाता 11-06-2025
20250608_101632
  • खबर ⁄ समाचार

2.95 लाख नगदी व 25 लाख के आभूषण चोरी

विशेष संवाददाता 08-06-2025
PHOTO--4 (3)
  • खबर ⁄ समाचार

ईद-उल-जुहा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान, 06 नमूनें संग्रहित

विशेष संवाददाता 06-06-2025

शायद आपने नहीं देखा

PHOTO--1 (3)
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

विशेष संवाददाता 11-06-2025
PHOTO--2 (3)
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई हेतु गाजीपुर पहुंचीं राज्य महिला आयोग की सदस्य, 21 मामलों का लिया संज्ञान

विशेष संवाददाता 11-06-2025
0144 (2)
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर
  • खेल–कूद

योग शिविर का आयोजन, “करें योग, रहें निरोग” का दिया संदेश

विशेष संवाददाता 11-06-2025
WhatsApp Image 2025-06-11 at 5.37.59 PM
  • खबर ⁄ समाचार

पीएचसी परिसर में ट्रॉली ट्रांसफार्मर में लगी आग, चार वार्डों की बिजली आपूर्ति ठप

विशेष संवाददाता 11-06-2025
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.