गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लि0 रामविलास यादव गाजीपुर ने बताया है कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोविड -19 महामारी के कारण हुई है।
ऐसे परिवारों को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०,(अनुविनि) गाजीपुर के माध्यम से संचालित आशा योजना के तहत पांच लाख रू० तक का ऋण दिया जायेगा, जिसमें परियोजना का 20 प्रतिशत यानी एक लाख रू० तक का अनुदान दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् जिसमें लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रू० हो, परिवार का मुख्य कमाई करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई हो, मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो, कोविड -19 से मृत्यु का प्रमाण-पत्र नगर पालिका/नगर निगम/ग्रामीण क्षेत्र में , खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। उपरोक्तानुसार पात्रता के के अन्तर्गत आने वाले परिवार अपना आवेदन कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), तुलसी सागर, (निकट-पंजाब नेशनल बैंक) मेें 19-06-2021 तक जमा कर सकते हैं।