महामारी के चलते अब बच्चों को मिलेगी मदद

महामारी के चलते अब बच्चों को मिलेगी मदद

जमानियां। तहसील सभागार में बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कोरोना महामारी के चलते अनाथ बच्चों की मदद कर उनका भविष्य मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से सुरक्षित किये जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तहसीलदार ने योजना के नियम व शर्तें बताई, जो शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव घनश्याम ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नियम और शर्तें अब तय कर दी गई हैं और यह आदेश जारी किया गया है। कहा कि 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी एवं दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता व पिता दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी और उनके वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो, को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 साल तक के बच्चों के वैध संरक्षक के खाते में चार हजार रुपये प्रति माह ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे प्रकरण जिनके माता-पिता की कोरोना से मृत्यु हो गयी हो और उनके बच्चें अनाथ हो गए, उनके अभिभावक ऑफलाइन आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी एवं शहरीय क्षेत्र में जिला प्रोबेशन कार्यालय में जाकर प्रस्तुत कर सकते हैं एवं कानूनी सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचकर सहायता ले सकते हैं। इस अवसर पर पेशकार विजय‚ नितिश यादव‚ बेचू राम‚ ईश्वर चन्द‚ विजय कुमार‚ मंतोष सिंह‚ विनय पाण्डेय‚ संदीप कुमार‚ प्रियंका यादव‚ स्मिता सिंह‚ राज कुमार पासवान‚ राहुल कुमार‚ मृत्युंजय आदि लेखपाल मौजूद रहे।