शादी अनुदान योजना पुनः शुरू, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी
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गाजीपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु प्रदान की जाने वाली शादी अनुदान योजना को पुनः संचालित कर दिया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी http://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता:
आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे—
✔ आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर
✔ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र
✔ बैंक पासबुक की स्पष्ट प्रति
✔ विवाह प्रमाण-पत्र/विवाह कार्ड
आवेदन करते समय आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) आवश्यक होगा। गरीबी रेखा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लिए वार्षिक आय ₹56,460 एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46,080 निर्धारित की गई है।
महत्वपूर्ण शर्तें:
🔹 आवेदन विवाह तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है, लेकिन यह वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल – 31 मार्च) के भीतर होना चाहिए।
🔹 विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
🔹 योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
🔹 एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए ही अनुदान दिया जाएगा।
🔹 आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
योजना पूरी तरह निःशुल्क है और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति शीघ्र ही http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें।