गाजीपुर। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डा0 ओमप्रकाश सिंह की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में अध्यक्ष, जिला पंचायत निर्वाचन, 2021 के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन से लेकर मतदान एवं मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु महत्वपूर्ण बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि नामांकन से लेकर मतगणना तक की समस्त प्रक्रिया कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में सम्पन्न होगी। नाम निर्देशन पत्र की बिक्री जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी के जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत), विकास भवन, गाजीपुर से 25 जून, 2021 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे के बीच एवं 26 जून, 2021 को अपरान्ह 1ः00 बजे तक की जाएगी। उन्होने बताया कि जनपद गाजीपुर का जिला पंचायत अध्यक्ष का पद स्त्री वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसी स्थिति में निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य में से किसी भी वर्ग की स्त्री द्वारा नामांकन किया जा सकता है, जिनके लिए नामांकन फार्म का मूल्य रूपये 750.00 एवं जमानत धनराशि रूपये 5000.00 आयोग द्वारा निर्धारित है। अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवारों के लिए रूपये 04 लाख अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है एवं उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वयं प्रमाणित फोटो नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा करना होगा। जमानत की निर्धारित धनराशि नगद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का चालान रसीद प्रमाण स्वरूप प्रत्याशी को नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा। चालान फार्म नामांकन फार्म क्रय किये जाने के समय नामांकन फार्म के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 में घोषणा पत्र भी नामांकन फार्म के साथ प्रत्याशी द्वारा संलग्न करना होगा। प्रारूप-1 नामांकन फार्म क्रय किये जाने के समय नामांकन फार्म के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 04 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है किन्तु उससे जमानत धनराशि केवल एक ही ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अनिवार्य होगा।
प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उ0प्र0 जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-6 के अधीन निर्वाचित सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। प्रस्तावक व अनुमोदक का नामांकन फार्म में नाम व पता के साथ निर्वाचित जिला पंचायत वार्ड का भी उल्लेख किया जाए। यदि निर्वाचन में विरोध होगा तो मतदान कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में 03 जुलाई, 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे की बीच होगा। साथ ही मतगणना का कार्य 03 जुलाई, 2021 को ही अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जाएगा। अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान (प्रीफ्रेेन्स) अन्तर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3, …………..। अतः किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा।
महत्वपूर्ण अभिलेख जो नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत की जानी है। नामांकन फार्म जिसपर उम्मीदवार तथा प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वयं प्रमाणित फोटो तथा हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अनिवार्य होगा। जमानत की निर्धारित धनराशि नगद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का चालान रसीद प्रमाण स्वरूप प्रत्याशी को नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा । उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियग-1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 में घोषणा पत्र भी नामांकन फार्म के साथ प्रत्याशी द्वारा संलग्न करना होगा।