
गाजीपुर। आगामी 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद गाजीपुर सहित वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद और ग्राम न्यायालय जखनियां सहित विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। इस संबंध में विजय कुमार, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर की अध्यक्षता में विश्राम कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ चर्चा आयोजित की गई।
चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित और निःशुल्क विवाद निस्तारण की व्यवस्था है। इसमें न्याय शुल्क नहीं लिया जाता और निस्तारण के बाद शुल्क की वापसी भी सुनिश्चित की जाती है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम होता है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
इन मामलों का होगा समाधान:
सुलह योग्य फौजदारी वाद
बैंक रिकवरी
दीवानी, भरण-पोषण, वैवाहिक और पारिवारिक वाद
मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बिजली विभाग से संबंधित उत्पीड़न वाद
चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट)
नगर पालिका से जुड़े जलकर/गृह कर वाद
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र व बिजली चोरी से संबंधित दंडनीय वाद
सेवा व सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामले
चकबंदी, मनोरंजन कर, श्रम वाद
न्यायालय में लंबित अपीलें और प्री-लिटिगेशन विवाद
जनहित गारंटी कानून, मनरेगा, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याएं
आवेदन की प्रक्रिया:
पक्षकार घर बैठे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के पोर्टल
🔗 https://nalsa.gov.in/lsams
या हेल्पलाइन नंबर ☎ 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह पहल आम जनमानस को सुलभ, सरल और कम समय में न्याय दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे अपने विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से सुलहपूर्वक कराएं और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियों से राहत पाएं।