
गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस और अभियोजन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के एक पुराने मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने 4 वर्ष का कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना कोतवाली, गाजीपुर में वर्ष 2015 में मु.अ.सं.- 1892/2015, धारा 354(क), 504, 506 भादवि और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्त अबुल आश अंसारी उर्फ आसी पुत्र ईशरत अंसारी, निवासी ग्राम बड़ापुरा, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर था। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग द्वारा लगातार की गई प्रभावी पैरवी के बाद, माननीय न्यायालय ने अभियुक्त अबुल आश अंसारी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा- 8 के तहत दोषी पाया और उसे 4 वर्ष के कारावास के साथ-साथ ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस मीडिया सेल ने इस सफलता को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।