गाजीपुर। पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी सहयोगी और शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की 1.55 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी अचल संपत्ति को कुर्क किया है।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई। अंगद राय ने यह संपत्ति अपनी बहन नीलम राय के नाम से खरीदी थी, जो गाजीपुर जिले के चक रशीद जफरपुरा शहरी क्षेत्र में स्थित है। इस संपत्ति में 127 वर्ग मीटर भूमि पर बना दो मंजिला भवन शामिल है।
अंगद राय का आपराधिक इतिहास लंबा है, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। उसके खिलाफ गाजीपुर जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं।इससे पहले भी प्रशासन ने अंगद राय की करोड़ों रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। मई 2023 में, प्रशासन ने उसकी 10 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया था। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों के आर्थिक स्रोतों को समाप्त करना और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। गाजीपुर पुलिस का यह कदम प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।