गाजीपुर। जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने जानकारी दी कि जनपद में अवैध शीरा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 9 और 10 जनवरी 2025 को अभिसूचना के आधार पर शीरा व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ जांच और छापेमारी की गई।
थाना जंगीपुर में एक और थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र में चार व्यक्तियों को अवैध शीरा के संचय और व्यापार में लिप्त पाया गया। जंगीपुर में अंशू कुमार के पास से 9.6 कुंतल शीरा, जबकि मुहम्मदाबाद क्षेत्र में रमेश चंद, संतोष कुमार, शिवशंकर, और सीताराम के पास से कुल 314.6 कुंतल शीरा बरामद हुआ। बरामद शीरा के नमूने क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशाला, प्रयागराज भेजे गए। परीक्षण में यह शीरा चीनी मिल द्वारा उत्पादित पाया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 में 2023 के संशोधन के बाद, किसी भी प्रकार के शीरा का संचय, क्रय, या विक्रय आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना प्रतिबंधित है। शीरा केवल आसवनी, शीरा आधारित उद्योग, या आबकारी आयुक्त की अनुमति से उपयोग या निर्यात किया जा सकता है। अवैध कारोबार में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित थानों में 22 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज की गई।
कठोर कार्रवाई की चेतावनी:
जिला आबकारी अधिकारी ने चेतावनी दी कि शीरा के अवैध व्यापार में संलिप्त पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस उद्देश्य से आबकारी विभाग की विभिन्न टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार निगरानी कर रही हैं। यह अभियान जनपद में अवैध शीरा व्यापार को समाप्त करने और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।