गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक प्रत्येक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर नियमित खाद्यान्न के साथ ही 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा साबूत चना एवं 01 लीटर रिफाइण्ड खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
अन्त्योदय कार्डधारकों को नियमित रूप से 20 किग्रा गेहूॅ एवं 15 किग्रा चावल कुल 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूॅ एवं 02 किग्रा चावल कुल 05 किग्रा खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। शासन के आदेश 11.11.2021 के क्रम में माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक प्रत्येक माह में प्रत्येक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर नियमित खाद्यान्न के साथ 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा साबूत चना एवं 01 लीटर रिफाइण्ड खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के समस्त लाभार्थियों को खाद्यान्न के साथ-साथ 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा साबूत चना एवं 01 लीटर रिफाइण्ड खाद्य तेल का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से एक साथ निःशुल्क किया जायेगा।
जिलाधिकारी श्री मंगला प्रसाद सिंह द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे योजना के क्रियान्वयन से जुडे कर्मचारियों और उचित दर विक्रेताओं की बैठक आहूत करके उन्हें इस योजना के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों से अवगत कराएं ताकि उपभोक्ताओं को उनके खाद्यान्न के साथ ही साबुत चना, रिफाइण्ड खाद्य तेेल एवं आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण शासन के निर्देशानुसार एक साथ किया जाये। तत्क्रम में प्रत्येक पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र के समस्त उचित दर विक्रेताओं की बैठक आहूत कर उन्हें शासन के निर्देशों के अनुसार समस्त वस्तुओं का निःशुल्क वितरण हेतु उन्हें भली भॉति प्रशिक्षित करें ताकि वितरण के समय किसी प्रकार की समस्या न आये।
शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नैफेड द्वारा ब्लॉक गोदामों तक साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड खाद्य तेल की निर्धारित गुणवत्तापरक आपूर्ति की जा रही है। नैफेड द्वारा चना, आयोडाइज्ड नमक की आपूर्ति 01-01 किग्रा के पैकेट में एवं खाद्य तेल की आपूर्ति 01 लीटर के पैकेट में की जा रही है। इन वस्तुओं की आपूर्ति 01 किग्रा/लीटर के पैकेट में होने के कारण एक तो इसमें घटतौली की आशंका नहीं रहेगी, और दूसरे इसे अधिक समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। चूॅंकि साबुत चना, रिफाइण्ड खाद्य तेेल एवं आयोडाइज्ड नमक को खुले बाजार में बिक्री की अनुमति नही है। अतः नैफेड द्वारा प्रत्येक पैकेटों पर ’बाजार में बिक्री हेतु नही’ अंकित किया गया है। ई-पास से वितरण के समय कार्डधारक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अन्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
इस व्यवस्था में गेहॅू एवं चावल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य रहेगी, किन्तु साबुत चना, रिफाइण्ड खाद्य तेेल एवं आयोडाइज्ड नमक पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही रहेगी, इस प्रकार उपभोक्ता साबुत चना, रिफाइण्ड खाद्य तेेल एवं आयोडाइज्ड नमक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही प्राप्त कर सकता है। माह दिसम्बर, 2021 में नियमित खाद्यान्न के अन्तर्गत 9024.574 एम0टी0 गेहॅू, 6115.611 एम0टी0 चावल, 638.536 एम0टी0 चना, 638.536 एम0टी0 आयोडाइज्ड नमक तथा 638536 लीटर रिफाइण्ड खाद्य तेल का आवंटन किया गया है। समस्त ब्लाक गोदाम प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे गेहूॅ चावल का निर्गमन एक साथ करें तथा जिन ब्लाक गोदामों पर नैफेड से तीनों वस्तुओं की आपूर्ति हो जा रही है, उन गोदामों से उचित दर विक्रेताओं को एक ही साथ तीनों वस्तुओं की निकासी देना सुनिश्चित करे, ताकि एक तरफ गोदाम पर खाद्यान्न भण्डारण की समस्या न रहे साथ ही दूसरी तरफ प्रत्येंक उचित दर विक्रेता सम्बन्धित लाभार्थियों में एक ही साथ पॉचों वस्तुओं का वितरण कर सके। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार हाट गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का निर्गमन कराते हुए गेहूॅ-चावल के साथ अन्य तीनो वस्तुओं साबुत चना, रिफाइण्ड खाद्य तेेल एवं आयोडाइज्ड नमक कुल 05 वस्तुओं का निःशुल्क वितरण एक ही साथ कार्डधारकों में करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बरते जाने पर कठोर विधिक /विभागीय कार्यवाही की जायेगी।