
गाजीपुर। 22 अप्रैल 2025 (सू0वि0) – उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों के हितों की रक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम विभाग के तत्वाधान में बोर्ड द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक उठा सकते हैं।
यह अत्यंत चिंता का विषय है कि आए दिन निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और पंजीकरण न होने के कारण श्रमिक या उनके परिवार इन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹05 लाख तक का जोखिम कवर प्रदान करता है, जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि निर्माण श्रमिक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उन्हें इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी नहीं होती। ऐसे में, समाज के सभी बुद्धिजीवियों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील है कि वे निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और उन्हें इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। आपका एक छोटा सा प्रयास भी किसी श्रमिक परिवार की दशा और दिशा बदल सकता है।
समस्त कार्यदायी संस्थाओं, ठेकेदारों, भवन निर्माण स्वामियों और ईंट-भट्ठा मालिकों से भी अनुरोध है कि वे निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में हर संभव सहयोग प्रदान करें और केवल बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को ही काम पर रखें। कौन कर सकता है पंजीकरण? 18 से 60 वर्ष की आयु के ऐसे सभी निर्माण मजदूर जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन या उससे अधिक निर्माण कार्य कर चुके हैं, पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
* एक पासपोर्ट साइज फोटो
* आधार कार्ड
* बैंक पासबुक
* कार्य का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र
* मोबाइल नंबर
* पंजीकरण शुल्क ₹40/-
पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन:
सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण और योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक आवेदक किसी भी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर या बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल www.upbocw.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिक पंजीकरण का नवीनीकरण समय पर होना आवश्यक है।
बोर्ड की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं:
* मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना (₹ 50 हजार तक)
* संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (₹ 60 हजार तक)
* कन्या विवाह सहायता योजना (₹ 61 हजार तक)
* निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (₹ 05 लाख तक) अतः, सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि निर्माण श्रमिकों के हित में आगे आएं और उन्हें इन महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़ने में अपना सक्रिय योगदान दें। विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड के पोर्टल www.upbocw.in पर विजिट करें या कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, सिकन्दरपुर मोड, शास्त्रीनगर, गाजीपुर में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क करें। सहायक श्रम आयुक्त, गाजीपुर द्वारा जारी।