गाजीपुर। जनपद न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय मे स्थित न्यायालयो के संचालन के सम्बन्ध मे जारी दिशा निर्देशो मे आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था कि गयी है। जो 07.06.2021 से
11.06.2021 तक प्रभावी होगी जिनकी कार्यावधि प्रातः 10ः30 बजे से अपराह्न 2ः30बजे तक होगी।
न्यायालय जिसके पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य किया जाना
है जिसमे चन्द्र प्रकाश तिवारी, विशेष न्यायधीश,एससी/एसटी
एक्ट,गाजीपुर-समस्त पोक्सो न्यायालय गाजीपुर, गुलाब सिंह-प्प् ,अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, कोर्ट संख्या-03, गाजीपुर -न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -1, व विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), गाजीपुर, दुर्गेश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, गाजीपुर- न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय- प्रथम व न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या -5, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या -6, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-7, गाजीपुर, स्वप्न आनन्द, सिविल जज (सी0डि0), गाजीपुर- सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायालय, गाजीपुर, घनश्याम शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर- न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, सुश्री गंगा शर्मा, सिविल जज (जू0 डि0),गाजीपुर- न्यायालय सिविल जज (जू. डि.)/त्वरित न्यायालय , गाजीपुर व सम्स्त न्यायालय अपर सिविल जज (जू0 डि), गाजीपुर, (आवश्यक सिविल मामले), आदर्श अमोल, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-1, गाजीपुर- न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, नवसृजित सिविल जज (जू.डि.)/त्वरित न्यायालय, गाजीपुर व समस्त अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर। (आवश्यक फौजदारी मामलें)। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित किये जाने एवं रिमाण्ड हेतु अलग से आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। बाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद गाजीपुर मे वर्तमान समय मे एक ही न्यायिक अधिकारी कार्यरत है। अतः उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानीय बार के अध्यक्ष/सचिव, से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त मे वर्णीत न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश/ अनुपस्थित रहने की दशा मे उक्त न्यायालयों के प्रभारी अधिकारी संबंधित न्यायालय का आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। जेल मे निरूद्ध बंदियों के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण वर्णित अधिकारीगण के न्यायालय से संबंधित होने पर उनके द्वारा किया जाएगा, अन्य सत्र न्यायालयों से संबंधित अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रो का निस्तारण गुलाब सिंह -प्प्अ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या- 03, गाजीपुर एवं अन्य मजिस्ट्रेट न्यायलयों से संबंधित अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण घनश्याम शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा किया जाएगा। मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन मे उपरोक्त संचालित न्यायालयों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान केवल निम्न प्रार्थनापत्रों पर ही विचार किया जायेगा। लंबित व नवीन जमानत प्रार्थनापत्र, रिलीज प्रार्थनापत्र, धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान का अंकन, आवश्यक प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, आवश्यक सिविल प्रकृति के नये मामले (जैसे निषेधाज्ञा व सिविल प्रकृति के अन्य प्रार्थना पत्र), विचाराधीन बंदियो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/रिमाण्ड, विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा। उपरोक्त वादों/प्रार्थनापत्रों की सुनवाई/निस्तारण विडियो कान्फ्रेंसिग या वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया जायेगा। सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध मे आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिस्टम आफिसर द्वारा जनपद न्यायालय गाजीपुर हेतु एक ईमेल [email protected] तैयार की गयी है ईमेल आई0डी0 का प्रयोग उपरोक्त वर्णित अर्जेन्ट प्रार्थनापत्रों के प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है।