
जमानियां। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ज्योति चौरसिया ने राजस्व मामलों में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीमांकन या पत्थरगड़ी के कार्यों में जानबूझकर बाधा डालने या निर्धारित सीमाचिह्नों को हटाने पर अब बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 21/24 के तहत न्यायालय में विचाराधीन मामलों में अंतिम आदेश पारित होने के बाद सीमांकन या पत्थरगड़ी की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि आदेश के बावजूद विपक्षी जानबूझकर सीमा निर्धारण में बाधा डालते हैं या लगाए गए पत्थरों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यह न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन भी।
उन्होंने तहसील प्रशासन और राजस्व कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
उपजिलाधिकारी की यह सख्त चेतावनी राजस्व विवादों से जुड़े सभी पक्षों के लिए एक कड़ा संदेश है कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब राजस्व विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करेगा।