बिना अनुमति वाहन से प्रचार करते प्रत्याशी पति सहित तीन पर मुकदमा दर्ज

बिना अनुमति वाहन से प्रचार करते प्रत्याशी पति सहित तीन पर मुकदमा दर्ज

गाजीपुर। थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा मंगलवार को बिना अनुमति वाहन से प्रचार करते प्रत्याशी पति सहित तीन ब्यक्तियो पर मुकदमा दर्ज, वाहन सीज किया।

पुलिस अधीक्षक व पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, व क्षेत्राधिकारी मु0बाद के जनपद मे लागू आदर्श आचार संहिता व धारा 144 द0प्र0स0 के अनुपालन के क्रम में थानाध्यक्ष रामनेवास के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी असावर उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार मय हमराह पुलिस बल के दुबिहा बाजार चेकिंग में मौजुद थे कि वाहन स0 UP 61 AT 4592 टैम्पू पर बैनर पोस्टर, झण्डा, हार्न लाउडस्पीकर लगाकर गाडी के शीशे मे किसी दूसरे वाहन की अनुमति का पास चस्पाकर धोखे से प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुये बिना अनुमति के उक्त वाहन से चुनावी प्रचार प्रसार करते हुये प्रत्याशी पति राजेन्द्र राजभर पुत्र रामदेव राजभर निवासी दुबिहा थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर व वाहन चालक रामाश्रय राम पुत्र स्व0 राजदेव राम निवासी ग्राम खडहरा थाना करी0पुर गाजीपुर समय करीब 09.20 बजे सुबह सैय्यद मजार बरगद के पेड के पास आदर्श आचार संहिता व प्रदेश मे लागू धारा 144 द0प्र0स0 का उलंघन करते हुये पकडे गये, वाहन को सीज कर जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी पति समेत चालक के विरुद्ध मु0अ0सं0 76/21 धारा 171 H, 188, 419,420 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत करके उक्त टैम्पू को सीजकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस टीम में थानाध्यक्ष रामनेवास, उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार, हे0का0 कृपाशंकर राय, का0 दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे।