गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दहेज उत्पीड़न व अन्य सम्बन्धित धाराओं में दर्ज मुकदमें के तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें अर्थदंड व कारावास की सजा से दण्डित किया है। सजा पाने वाले अभियुक्तों में कमलेश कुमार राम पुत्र चुल्हन राम, कंचन उर्फ रिंकू पत्नी राजेश तथा शिमला पुत्री चुल्हन निवासीगण शंकरपुर थाना बाँसडीह जनपद बलिया रहे। न्यायालय ने दिनांक 30 अगस्त 2024 शुक्रवार जारी आदेश में अभियुक्तों को धारा 498ए भादवि में दो वर्ष का साधारण कारावास व पांच पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास, धारा 4 डीपी एक्ट में एक वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
पोस्ट आपको पसंद आ सकती है
Posted inकार्यक्रम / बैठक / गोष्ठी ⁄ शिविर
संत मेरी स्कूल में किड्स फेस्ट का भव्य आयोजन, बच्चों ने दिए सामाजिक संदेश
Posted by
By
विशेष संवाददाता
23-11-2024
Posted inकार्यक्रम / बैठक / गोष्ठी ⁄ शिविर
सन शाइन पब्लिक स्कूल में मातृशक्ति पर वार्षिकोत्सव “आगाज” का आयोजन
Posted by
By
विशेष संवाददाता
19-11-2024
Posted inखबर ⁄ समाचार
Posted inखबर ⁄ समाचार
डिवाइन ग्लोबल स्कूल : वार्षिकोत्सव पर बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा
Posted by
By
ब्यूरो
17-11-2024