वित्तीय वर्ष समाप्ति को लेकर कोषाधिकारी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 अपने अंतिम चरण में है, और शासन की मंशा के अनुरूप आवंटित धनराशि का समय पर उपयोग अनिवार्य किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
- फरवरी 2025 तक आवंटित धनराशि का उपयोग 15 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाए।
- 15 मार्च 2025 के बाद आवंटित बजट को 31 मार्च 2025 तक सायं 5 बजे तक आहरण कर लिया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि जो धनराशि 31 मार्च तक खर्च नहीं की जाएगी, वह स्वतः कालातीत हो जाएगी। इसलिए, समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च से पहले आवंटित धनराशि का उपयोग कर लें या उसे अपने विभाग के वित्त नियंत्रक को समर्पित कर दें।
गलत भुगतान की स्थिति में समाधान की प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में भुगतान त्रुटिवश गलत लाभार्थी (Beneficiary) को भेज दिए जाते हैं, जो ई-कुबेर प्रणाली के तहत स्वतः डी.डी.ओ. पोर्टल पर संबंधित विभाग के रिटर्न ट्रांजेक्शन में जमा हो जाते हैं। इस स्थिति में:
- संबंधित विभाग लेखाशिर्षक 8670 से सामान्य देयक प्रपत्र-105 के माध्यम से सही खाते में भुगतान कर सकते हैं।
- जो ट्रांजेक्शन 31 मार्च 2025 तक रिटर्न हो जाएंगे, उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक ही सही लाभार्थी को भुगतान किया जा सकेगा।
- इसके बाद रिटर्न हुई धनराशि भी कालातीत मानी जाएगी।
आहरण-वितरण अधिकारियों से अपील
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी आहरण-वितरण अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उक्त निर्देशों का तत्परता से पालन करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। इस निर्देश के तहत, जिले में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।