
गाजीपुर: वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि सभी वित्तीय बिल 25 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से कोषागार में प्रस्तुत कर दिए जाएं। यह कदम चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
उन्होंने बताया कि बिलों की जांच, पासिंग और ई-पेमेंट प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए यह समय सीमा तय की गई है। सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सायं 5 बजे तक अपने बिल प्रस्तुत करें, जबकि कोषागार इन बिलों की प्रक्रिया रात 9 बजे तक पूरी करेगा। इसके अलावा, कोषाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि फरवरी 2025 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष देयकों को डी.डी.ओ. पोर्टल पर जल्द से जल्द प्रस्तुत कर 20 मार्च 2025 तक आहरण कर लिया जाए। यदि बजट में किसी प्रकार की विसंगति हो, तो कोषागार से मिलान रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक सुधार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2025 में प्राप्त बजट के सापेक्ष सभी देयकों को अधिकतम 25 मार्च 2025 तक कोषागार में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी कारणवश इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है और धनराशि व्यपगत होती है, तो संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी स्वयं इसके उत्तरदायी होंगे। इस निर्देश के तहत, जिले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सभी वित्तीय प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी की जाएंगी, जिससे शासन को समय पर वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी।