
गाजीपुर। कोषागार जनपद गाजीपुर ने समस्त पेंशनभोगियों को सतर्क करते हुए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। पेंशनधारकों को फर्जी फोन कॉल्स और साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील की गई है। कोषागार ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी पेंशनधारी को फोन या मैसेज के माध्यम से पेंशन या वेतन संबंधी जानकारी नहीं मांगता है।
यदि किसी पेंशनधारक को इस प्रकार की कोई कॉल प्राप्त होती है, जिसमें खाता नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड या अन्य व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, तो उसे तुरंत काट दें और किसी भी परिस्थिति में जानकारी साझा न करें। इसी प्रकार किसी अज्ञात लिंक को न खोलें और न ही फॉरवर्ड करें। इसके साथ ही, कोषागार ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अंतर्गत जानकारी दी है कि वे पेंशनभोगी जो प्रतिमाह ₹1,05,000 से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे नियमित रूप से अपनी पेंशन से आयकर की मासिक कटौती सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर दायरे में आने वाले सभी पेंशनधारियों को दिनांक 11 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 के बीच अपने पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आयकर देयता विवरण कोषागार कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु https://koshvani.up.nic.in पोर्टल पर जाकर Pensioner’s Treasury Name में “Ghazipur” चयन कर, Enter Account Number में अपना पेंशन खाता नंबर भरकर वर्ष 2025-26 का पेंशन आहरण विवरण डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रिंट आउट के माध्यम से आयकर देयता विवरण भरा जा सकता है। कोषागार ने स्पष्ट किया है कि प्रथम एवं पुनरीक्षित पेंशन के मामलों में केवल राहिकरण एवं उपादान की राशि ही पूर्णतः आयकर मुक्त होती है। पेंशनधारकों से अपेक्षा की गई है कि वे समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा कर शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें।