
गाजीपुर। 21 अप्रैल उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत प्रजापति समाज के कारीगरों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 से संचालित इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 इकाइयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत माटीकला से जुड़े प्रजापति समाज के कारीगरों को बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पूंजीगत मद की धनराशि पर 25 प्रतिशत छूट मार्जिन मनी के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं: * आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए)। * आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। * आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इच्छुक लाभार्थी माटीकला बोर्ड के पोर्टल matikalaboard.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, 44 आमघाट कॉलोनी, गाजीपुर में 15 मई, 2025 तक अपने आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 7380792768 पर संपर्क कर सकते हैं।