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“ऑपरेशन कंविक्शन” के तहत बलात्संग/पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

विशेष संवाददाता 28-02-2025

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गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा संचालित “ऑपरेशन कंविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते बलात्संग एवं पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्त को दो धाराओं में आजीवन कारावास

दिनांक 28 फरवरी 2025 को थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 198/2023 के तहत धारा 376 AB भादवि, 5M/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 SC/ST एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त सुरेंद्र सिंह पुत्र स्व. हवलदार सिंह, निवासी हृदयपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

मजबूत पैरवी से मिला न्याय

मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन द्वारा इस गंभीर मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

  • धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपये का अर्थदंड।
  • धारा 3(2)5 SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपये का अर्थदंड।

कानूनी कार्रवाई का सख्त संदेश

यह फैसला न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह अपराधियों के लिए भी एक सख्त संदेश है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गाजीपुर पुलिस एवं अभियोजन टीम की इस सफलता को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया है और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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