
गाजीपुर। जनपद के इच्छुक युवा उद्यमियों के लिए खुशखबरी है। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना (एमवाईएसवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य प्राप्त हो गया है। इस योजना के तहत युवा अपना विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
इच्छुक आवेदक योजना की वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर लक्ष्य पूरा होने तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
* आधार कार्ड
* बैंक पासबुक
* निवास प्रमाण पत्र
* जाति प्रमाण पत्र
* शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण)
* प्रोजेक्ट रिपोर्ट
* 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक ने पहले केंद्र या राज्य सरकार की किसी ऋण आधारित योजना में सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है।
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना की मुख्य बातें:
* आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
* न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।
* आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
* उद्योग क्षेत्र: 25 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाली सूक्ष्म इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 6.25 लाख रुपये तक मार्जिन मनी (सब्सिडी) उपलब्ध है।
* सेवा क्षेत्र: 10 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाली सूक्ष्म इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक मार्जिन मनी (सब्सिडी) उपलब्ध है।
* सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होगा।
* अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला आवेदकों को परियोजना लागत का केवल 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होगा।
* इकाई के दो वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन के बाद सब्सिडी अनुदान के रूप में प्राप्त हो जाएगी।
योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, गाजीपुर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी।