गाजीपुर। प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अन्तर्गत बैठक गुरुवार को आयोजित की गयी।
बैठक मे निर्णय लिया गया कि योजना मे अधिक से अधिक नामांकन हेतु 01 मार्च और 02 मार्च को प्रत्येक विकास खण्ड पर वृहद कैम्प का आयोजन किया जायेगा। इस योजना मे असंगठित क्षेत्र मे कार्यरत श्रमिकों यथा फेरी वाले, रिक्शा वाले, नाई, धोबी, मोची, सब्जी वाले, फल वाले, घरेलू श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, बोझा ढोने वाले, भूमिहीन श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, आंगन वाड़ी, आशा, रसोइयां, रोजगार सेवक, नरेगा श्रमिक आदि को वृद्धावस्था से सम्बन्धी सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु पेशन योजना लागू किया गया है।
उन्होने बताया कि इस योजना की पात्रता मे 15000 हजार प्रतिमाह से कम आय वाले असंगठित कर्मकार जिनकी 18-40 आयु वर्ग के मध्य उम्र हो एवं आधार संख्या एवं बचत खाता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मोबाईल नं0 ओ0टी0पी0 के लिए अनिवार्य है। पात्र व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात इस योजना के अधीन प्रत्येक पात्र अभिदाता न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 3000 मासिक प्राप्त करेगा। श्रमिक द्वारा अंशदान 18-40 वर्ष के बीच आयु के अभिदाता एक बार योजना मे सम्मिलित होने के पश्चात ऐसे अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उपबंध मे अंकित निश्चित अंशदान करना होगा।
जिसका विवरण श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का क्रियान्यवन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जायेगा। योजना मे प्रवेश के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को अपना नामांकन कराना होगा, जिस हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाएं, उनके एजेन्ट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय एवं श्रम कार्यालयों को श्रमिकों को नामांकित करने हेतु जनपद के समस्त जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से श्रमिक अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक साथ लेकर नामांकन करा सकते है।उक्त आशय की जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने दी।