इच्छुक कृषक सोलर पम्प हेतु ऑन लाईन पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त करे

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गाजीपुर। उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कसुम) योजना वर्ष 2020-21 सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषि निदेशक उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ 23 जुलाई, 2020 द्वारा जनपद के पंजीकृत कृषकों हेतु 2 एच0पी0(डी0सी0) में 05, 3 एच0पी0 (डी0सी0) में 41 एवं 5 एच0पी0(ए0सी0) में 05 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

जिसमें विभागीय पोर्टल से सोलर पम्प में पंजीकृत कृषक जो बोरिंग एवं जल स्तर की उपयुक्तता के अनुसार बैक ड्राफ्ट उपलब्ध करा देंगे उनको बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि व समय के अनुसार पर पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पायो के आधार पर कृषकों का चयन किया जाना है। जिसमें 02 एच0पी0(डी0सी0) हेतु रू0 49442, 3 एच0सी0 बैंक ड्राफ्ट हेतु रू0 67748 एवं 5 एच0पी0(ए0सी0)हेतु रूप0 94764 के कृषक अंश का बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक हेागा तथा सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषक के पास स्वंय की 6 इंच में बोरिग का होना आवश्यक है। इच्छुक कृषक सोलर पम्प हेतु ऑन लाईन पंजीकरण कराते हुए योजना का लाभ प्रापत कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी अथवा विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी (कृषि ) से जानकारी प्राप्त कर सकते है।