उद्यमियों हेतु अवसर

उद्यमियों हेतु अवसर

गाजीपुर। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने जनपद के समस्त उद्यमियों सूचित किया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लघु एंव मध्यम उद्यम ब्याज उपादान योजना 2016 लागू किया गया है।

जिसके अर्न्तगत 12 अगस्त 2016 के पश्चात जनपद में स्थापित होने वाली नयी लघु एवं मध्यम औद्योंगिक ईकाईयों जिन्हे प्लान्ट एंव मशीनरी के निवेश 25 लाख से अधिक हो की सावधी ऋण पर सात प्रतिशत की दर से अधिकतक एक लाख प्रति ईकाई की प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षो तक ब्याज उपादान दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने जनपद के समस्त इच्छुक उद्यमियों को अवगत कराया है कि शासनादेश निर्गत होने की तिथि 12 अगस्त
2016 के पश्चात यदि प्लांट एवं मशीनरी हेतु ऋण लिया गया है तो उनके ब्याज उपादान हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आमंत्रित किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।