गाजीपुर।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले कृषक एवं स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते है वर्तमान समय में बीमा का यूनिट ग्राम पंचायत हैं।
क्षति का आकलन निम्न स्तर पर किया जायेगा।यदि किसी प्राकृतिक आपदा आने पर अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाना (क्षति का आकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा) । अधिसूचित खड़ी फसलो में बुवाई से कटाई के बीच नुकसान जैसे प्राकृतिक आपदा, रोग, कीड़े या न रोके जा सकने वाले जोखिम से नष्ट होने की स्थिति में क्षति का आकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा। फसल कटाई के बाद 14 दिन तक खेल में सुखाने हेतु रखी गयी कटी फसल की चक्रवात, बेमौसम वर्ष से क्षति की स्थिति मे(क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर)। स्थानीय आपदा ओलावृष्टि एवं जलप्लवन से हुए नुकसान की स्थिति में क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर 48 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर बैंक को या कृषि विभाग को सूचना देना। खरीफ 2019 में फसले जो अधिसूचित है उसमें धान,मक्का,ज्वार, बाजरा, उर्द,मूंग,मूंगफली, अरहर
जिसका किसान द्वारा प्रीमियम दर दो प्रतिशत है। उन्होने बताया कि किसान केवल उसी फसल के ऋण पर प्रीमियम कटवायें जो उनके ग्राम पंचायत के लिए अधिसूचित है। कभी-कभी बैक द्वारा जो फसल अधिसूचित नही है उस पर भी प्रीमियम काट लेते है। बैक अपने ऋण योजना के तहत निर्धारित स्केल ऑफ फाइनंस के डेढ़ या दो गुने तक ऋण देते है लेकिन बीमा कवर स्केल ऑफ फाइनंस के बराबर ही कवर किया जाता है। जिस गब्राम पंचायत पर जो फसल अधिसूचित नही है बैंक उस पर प्रीमियम न काटे। 01 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 के लिए गये ऋण के साथ-साथ किसान को ऋण का आहरण भी करना अनिवार्य है तथा बैंक बीमा कवर करने की समय सीमा खरीफ 2019 में 15.08.2019 तक है। गैर ऋणी कृषक जनसेवा केन्द्र पर जाकर भी अपने फसल का बीमा करा सकते है। किसान लेखपाल से खसरे में कौन -कौन सी फसल बोई गयी है कि सत्यापित प्रति। कृषक को सम्बन्धित बैंक में बचत खाता होना चाहिए।निर्धारित प्रीमियम को जमा करके अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते है। इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए इफको टोकियों बीमा कम्पनी को अधिकृत है।सम्बन्धित अधिकारी जानकारी के लिए बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18001035499 या बैंक या बीमा कम्पनी के राज्य स्तर प्रतिनिधि 9519290055 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।उक्त आशय की जानकारी जिला कृषि अधिकारी ने दी।