कोटेदार पर हुआ मुकदमा दर्ज

कोटेदार पर हुआ मुकदमा दर्ज

गाजीपुर।   जिला पूर्ती अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से राहत पहुचाने हेतु जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को सचेत किया गया था कि संकट की इस घड़ी में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को जनोपयोगी बनाया जाय ताकि लॉक डाउन के कारण उत्पन्न परिस्थिति में किसी भी कार्ड धारक को अन्न के अभाव में परेशान न होना पड़े।

इसके बावजूद शिकायते मिली है कि कही-कही कार्डधारको को निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न उत्पन्न कराने में कोताही बरती जा रही है इस क्रम में ग्राम सभा इब्राहिमपुर विकास खण्ड व तहसील जखनियां गाजीपुर के उचित दर विक्रेता राजनाथ यादव के दूकान की जॉच कराई गयी। जिसमें विक्रेता द्वारा कुछ कार्डो पर निर्धारित यूनिट से कम खाद्यान्न दिया जाना पाया गया एवं वितरण मूल्य कुछ अधिक लिया जाना पाया गया। शासनादेशानुसार जिलाधिकारी गाजीपुर से अनुमति प्राप्त कर विक्रेता की दूकान का अनुबन्ध पत्र निलंबित कर दिया गया है। उन्होने बताया है कि 04 अप्रैल 2020 से चलाये जा रहे विशेष जॉच अभियान के अन्तर्गत अब तक स्काक में कमियां और खाद्यान्न का दुरूपयोग पाये जाने पर 21 उचित दर विक्रेताओ के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है और उनके अनुबन्ध पत्र निलंबित कर दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त 05 उचित दर विक्रेताओं के वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उनकी दूकान का अनुबन्ध पत्र निलंबित किया गया है। इस प्रकार 04 अप्रैल 2020 से लेकर  अबतक कुल 21 उचित दर विक्रेताओ के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है और 26 उचित दर दूकानों के अनुबन्ध पत्र भी निलंबित कर दिये गये है।