गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश चौरसिया ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदाता के पास मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स,आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आहफस द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र,फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बधी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेन्स, शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तग्रत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदो, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड आदि प्रमाण पत्रो में से किसी एक प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होने बताया है कि कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जायेगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन जुलाई,2019 में मतदान हेतु मतदाता की पहचान सुनिश्चित करायी जायेगी।