गाजीपुर।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 20000.00 तथा युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 35000.00 धनराशि प्रदान की जाती है।
शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति मे कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांग दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ हो।दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार याोजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष मेे सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आनलाईन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आावेदन कर सकते है। आनलाईन फार्म भरते समय आवेदक दत्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो विवाह पंजीकरण प्रमााण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगताा प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक मे संचालित संयुक्त खाता , अधिवास का प्रमाण पत्र एवं
युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखो के साथ आवेदन पत्र आन लाईन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आनलाईन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त करायें।