गाजीपुर। जनपद के राजकीय महाविद्यालयों व मेडिकल
कालेजों एवं टेक्निकल संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के 100/50 छात्र क्षमता के छात्र/छात्राओं के लिए 01-01 छात्रावास निर्माण कराये जाने की योजना है।
जिसमें पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र-छात्रायें आवासित होगी। शिक्षण संस्था के पास 100 छात्रों की क्षमता हेतु 1215 वर्ग मीटर की न्यूनतम निर्विवादित भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।अतः उपरोक्त स्तर की ऐसी राजकीय संस्थायें जहां पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्रायें रहने के इच्छुक हो, और वह संस्था छात्रावास निर्माण कराना चाहती है वह उपरोक्तानुसार आवश्यक न्यूनतम भूमि का खसरा, खतौनी एवं भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तथ प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा एवं ले-आउट प्लान आदि के साथ कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर छात्रावास निर्माण प्रस्ताव की 04 प्रतियां एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जा सके।उक्त आशय की जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने दी।