गाजीपुर। मुख्य चिकित्साधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,जिला महिला चिकित्सालय, एवं समस्त अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी,सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र, एवं संचालक/प्रोप्राइटर, समस्त नर्सिग होम्स,क्लीनिक, पैथालॉजी को पत्र के माध्यम से जानकारी दिया है कि आदेश 16 जनवरी में निहित निर्देशानुसार समस्त राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों एवं समस्त निजी चिकित्सा इकाईयों को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण कन्ट्रोल बोर्ड में पंजीकरण कराकर एक सप्ताह के अन्दर सूचना उक्त निदेशालय को प्रेषित किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला) अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी, समस्त सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र एवं संचालक/प्रोप्राइटर समस्त नर्सिंग होम्स, क्लीनिक एवं पैथोलॉजी अपने स्तर से अपने अधीनस्थ चिकित्सालय/सामु0स्वा0 केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र/नर्सिंग होम्स/क्लीनिक/पैथोलॉजी का पंजीकरण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में
समयान्तर्गत एक सप्ताह के अन्दर कराने का निर्देशित किया जाता है। प्रकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से अच्छादित है तथा पंजीकरण की एक छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति में प्राईवेट नर्सिंग होम्स, क्लीनिक एवं पैथोलॉजी का नवीनीकरण वर्ष 2019-20 के लिए सम्भव नहीं हो सकेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर शासन/प्रशासन के उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जोगा।