बिना मास्क और हैलमेट के पेट्रोल या डीजल दिया तो खैर नही

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ग़ाज़ीपुर। जनपद में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संकमण को देखते हुए प्रत्येक पेट्रोल पम्प प्रतिष्ठान के
संचालकों के लिए जिलाधिकारी ओपी आर्य ने आदेश पारित किया है कि पेट्रोल/डीजल पम्प पर शासन के गाइड लाइस के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा बिना मास्क / हेलमेट के किसी भी गाक को पेट्रोल / डीजल नहीं दिया जाएगा।

इसके साथ स्वयं एवं पम्प पर तैनात कर्मचारी बिना मास्क के न रहें। पेट्रोल,डीजल पम्प पर लगाये गये सीसीटीवी कैमरा का 24 घंटे कियाशील रखें। जिला प्रशासन/पुलिस अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के समय यदि बिना हेलमेट/मास्क के किसी व्यक्ति को पेट्रोल/डीजल देते करते हुए पाया जाता है अथवा सीसीटीवी कैमरे की जांच में यदि किसी को बिना मास्क के पेट्रोल/डीजल देते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान/पम्प के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।