गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के आदेश के अुनपालन में निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते हैं जनपद का कोई भी रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल)डीलर बिना हेलमेट वाले किसी भी दुपहिया वाहन को ईधन आपूर्ति नहीं करेगा तथा डिलिवरीमैन इस बात हेतु चार पहिया वाहन चालाकों को प्रोत्साहित करेगा की वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, रिटेल आउटलेट पर पीने का स्वच्छ जल के साथ-साथ शौचालय खुले रखे जायेगे तथा किसी भी दशा में उसको बन्द नही रखा जायेगा। स्थल पर सहजदृश्य स्थान पर उक्त आशय की सूचना अंकित भी की जाय। उन्होने ने समस्ट रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल)डीजल स्वामियों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायी जाय अन्यथा शिथिलता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।