गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी, जितेन्द्र मोहन शुक्ल ने बताया है कि 26 जून, 2019 द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली वृद्धा पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि को रू0 400/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर रू0 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किया गया है।
बढ़ी हुई पेंशन दरें 01.01.2019 से प्रभावी होगी तथा योजना की अन्य शर्ते यथावत रहेगी। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित हैं ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति इस योजनान्तर्गत सम्बन्धित विकास खण्ड तथा शहरी क्षेत्र के पात्र व्यक्ति अपने नगर निकाय एवं नगर पंचायतों के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है।