गाजीपुर। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा महात्मा गॉधी जी के 150 वें जयंती पर सी0बी0सी0 ऋण योजना में वित्तपोषित इकाइयों को एक मुश्त समाधान योजना में केवल मूलधन एवं साधारण ब्याज जमा कराते हुए दण्ड ब्याज माफी का प्रावधान 06 माह के लिए किया गया है।
जिसकी अवधि 15.04.2019 से 14.10.2019 तक है। जिन इकाइयों/लाभार्थियों द्वारा उक्त योजना में ऋण लिया गया है, तत्काल जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय 44 आमघाट कालोनी से सम्पर्क कर दण्ड ब्याज माफी का प्रस्ताव प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त कर सकते है, एवं दूरभाष न0-0548/2221197 पर भी सम्पर्क कर सकते है।उक्त आशय की जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी0के0सिंह ग ने दी।