मुख्य चिकित्साधिकारी ने जारी किया फरमान

मुख्य चिकित्साधिकारी ने जारी किया फरमान

गाजीपुर । मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर ने जनपद के समस्त निजी चिकित्सालय/ नर्सिग होम/ क्लीनिक/ डायग्नोस्टिक सेन्टर/ निजी स्वास्थ्य इकाईयों के पंजीकरण/ नवीनीकरण कार्यालय केा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

जिसमें स्वास्थ्य इकाईयों में हुए प्रसवो की संख्या प्रत्येक माह की 22 तारीख तक, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत टी.बी का नोटिफिकेशन प्रत्येक माहवार भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के क्रम मे क्षय रोगियो की सूचना उपलब्ध न कराने पर सेक्सन 269 व 270 के अन्तर्गत छः माह से दो वर्ष का कारावास का प्रावधान है। केस नोटिफिकेशन करने पर 500 रू प्रति मरीज प्रोत्साहन राशि मिलती है। उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये प्राधिकार प्रमाण पत्र, एन.ओ.सी तथा स्वास्थ्य इकाईयों पर बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रबन्धन करना है। उपरोक्त निर्गत निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित न होने कि दशा में संस्थान का 31.03.2020 के उपरान्त नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। यह भी स्मरणीय रहे कि उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा मे आपका पंजीयन बिना किसी पूर्व सूचना (नोटिस) निरस्त कर दिया जायेगा एवं उल्लेखित कार्यवाही की जायेगी।