गाजीपुर। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना उ0प्र0, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को वर्ष 2019-20 हेतु जनपद को इकाई संख्या 78, मार्जिन मनी 233.94 लाख, रोजगार 624 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
इस योजना में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों के विभिन उद्योग हेतु बैंको के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतक 10.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना में सामान्य जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को 35 प्रतिशत प्रोजेक्ट कास्ट पर अनुदान देय होगा। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में वित्तपोषित/स्थपित इकाईयों को अधिकतम 03 साल तक ब्याज दिये जाने का प्राविधान है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन काकर्यक्रम योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपना उद्यम विनिर्माण/स्थापना करने हेतु 30 जून तक आवेदन कर सकते है। आवेदन का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आवेदन के साथ दो फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता , प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र के साथ दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय न्यू आमघाट कालोनी में जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय के कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। कार्यालय का दूरभाष संख्या-0548/2221197 है।उक्त आशय की जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने दी।