गाजीपुर।अपर उपजिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (यातायात) ने समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि जिनकी बस, मिनी बस, ट्रक,बोलेरो,स्कार्पियों, मैजिक, जीप टैक्सी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सम्पन्न कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160(1) खण्ड-य के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिसूचना संख्या-0476/17/10 सितम्बर 1951 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिकनियम 1951 के धारा 60 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट , गाजीपुर द्वारा 16 मई 2019 पूर्वान्ह से 19 मई 2019 तक अधिग्रहण की गयी है।
ऐसे समस्त वाहन स्वामियों से अपील है कि नियत तिथि को समय से अपने वाहन नियत स्थानपर अपर उप जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (यातायात) को सुपुर्द कराना सुनिश्चित करें। वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करा दी जायेगी। आदेश का उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसके अन्तर्गत उल्लंघन करने की दशा में एक वर्ष का कारावास अथवा दण्ड या दोनों का भागी होगी।