गाजीपुर।सजायाफ्ता बंदियों को विधिक रूप से जागरूक करने हेतु जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव सुनील कुमार टप्ए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बंदियो को जमानत तथा प्लीबारगेनिंग के प्रावधानों के विषय पर विस्तार से जानकारी दी, तथा यह भी बताया कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नही हैं, उनको जल्द से जल्द सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता मुहैयाँ कराने की व्यवस्था है, जो उनके मुकदमें का पैरवी निःशुल्क करेंगे।
शिविर में जेल विजिटर/पैनल अधिवक्ता घनश्याम लाल श्रीवास्तव ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को जीने का हक हैं, इसी के तहत जेल लोक अदालतो के माध्यम से राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सजायाफ्ता एवं विचाराधीन बंदियों के हितार्थ उनके कल्याणकारी कार्यक्रमो के संचालन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। शिविर में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, जेल कर्मचारी उपस्थित रहें।