जमानिया। तहसील के विधिक सेवा समिति द्वारा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय राघोपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सोमवार को सम्पन्न हुई। जिसमें कानूनी जानकारी सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।
शिविर में उपस्थित तहसीलदार आलोक कुमार ने ग्रामीणों को बाल विवाह, दहेज प्रथा,डायन प्रथा, बाल मजदूरी व श्रम अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी देते हुए सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, समेत अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ लेने की अपील की। कहा कि तहसील क्षेत्र के अधिकांश लोग निर्धन एवं अशिक्षित हैं, जो सामाजिक न्याय से वंचित हैं। ऐसे लोगों को विधिक सेवा प्रधिकार द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। विधिक सेवा प्रधिकार द्वारा लोगों को सरकारी खर्च पर वकील, कोर्ट फीस, कागजातों के खर्च, गवाहों को आने-जाने का खर्चा आदि मुहैया कराया जा रहा है। कहा कि विधिक सेवा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव को आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हैक्टर से अधिक जमीन वाले किसान भी अपना पंजीकरण करा सकते है और इसका लाभ ले सकते है। मुख्यमंत्री सर्वहीत किसान बीमा योजना के तहत कोई भी गैर सरकारी नौकरी पेशा अथवा जिसकी आय 75 हजार रूपये से कम हो आवेदन कर लाभ ले सकते है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के आशंकाओं को दूर किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य बसंत यादव, ग्राम प्रधान रजनीश यादव, कंचन यादव, पप्पू कुशवाहा, राम बचन यादव, शैलेन्द्र कुमार यादव, शिवमूरत यादव, मैनेजर यादव आदि ग्रामीण जागरूकता शिविर में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की।