31 मार्च तक ‘सरचार्ज समाधान योजना’ का उठाये लाभ – अधिशासी अभियंता महेन्‍द्र मिश्र

31 मार्च तक ‘सरचार्ज समाधान योजना’ का उठाये लाभ – अधिशासी अभियंता महेन्‍द्र मिश्र

जमानियां। प्रदेश सरकार ने 2 किलोवाट तक के छोटे विद्युत उपभोक्ताओं तथा किसानों के लिए सरचार्ज समाधान योजना नव वर्ष से शुरू हो चुका है। इस छूट का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता को 31 जनवरी 2019 तक बिल के सरचार्ज को छोड़ कर शेष धनराशि का 30 फीसद भुगतान करके पंजीकरण कराना होगा।

अधिशासी अभियंता महेन्द्र मिश्र बताया कि बकाया से छुटकारा पाने का यह अंतिम अवसर है। इसका पंजीकरण शुरू हो चुका है। जिसका लाभ छोटे विद्युत उपभोक्ताओं तथा किसानों उठा सकते है। बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सभी खंड, उपखंड और सीएससी जनसुविधा केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्‍ध है। अवर अभियंता तापस कुमार ने बताया कि पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को सिर्फ अपना खाता नंबर बताना होगा। इसके बाद भुगतान पोर्टल पर उसका सारा ब्योरा आ जाएगा। बिल की मूल रकम का 30 प्रतिशत जमा करा कर उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे। यह राशि ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी और अंतिम भुगतान में यह समायोजित हो जाएगी। उन्‍होंनें बताया कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के 2 किलोवाट तक के घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ता तथा कृषि श्रेणी के उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता बकाया बिलों का भुगतान एक मुश्त अथवा किस्तों में 31 मार्च 2019 तक जमा कर सकेंगे।

भुगतान न करने पर पंजीकरण निरस्त
योजना में पंजीकरण के बाद 31 मार्च तक भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के पंजीकरण निरस्त माने जाएंगे। ऐसे उपभोक्ताओं की जमा राशि में से 2000 रुपये अथवा वास्तविक जमा राशि, जो कम हो, जब्त करके शेष रकम बकाए में समायोजित करते हुए बिल में पुन: सरचार्ज की राशि जोड़ दी जाएगी और नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी। योजना की मियाद खत्म होने के बाद पंजीकृत उपभोक्ताओं को छोड़ कर अन्य सभी बकायेदारों से वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी और उनका कनेक्शन काटा जाएगा।