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कोडीनयुक्त कफ सीरप का दुरूपयोग रोकने हेतु शासकीय निर्देश जारी

विशेष संवाददाता 15-02-2024
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गाजीपुर । औषधि निरीक्षक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने समस्त केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन व समस्त फुटकर थोक केमिस्ट, समस्त फार्मासिस्ट एसोसिएशन को सूचित किया है कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ द्वारा कोडीनयुक्त कफ सीरप के लिंक्टस का दुरूपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री और भण्डारण पर नियंत्रण किये जाने हेतु शासकीय निर्देश दिए गये है। प्रदेश के बाहर से क्रय / प्राप्त किये जा रहे कोडीनयुक्त कफ सीरप/ लिंक्टस की सूचना सम्बन्धित फर्म / व्यक्ति (औषधि विक्रेता/स्टाकिस्ट/सी० एण्ड एफ० एजेन्ट, हॉस्पिटल आदि) द्वारा सम्बन्धित औषधि निरीक्षक को सप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करायी जायेगी।  विक्रेता फर्म द्वारा कोडीनयुक्त कफ सीरप/ लिंक्टस  का विक्रय  जनपद/राज्य के बाहर किये जाने की दशा में क्रेता फर्म से उक्त औषधि का विक्रय विवरण प्राप्त करके औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि क्रेता फर्म द्वारा विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस क्रेता को तब तक औषधियों का विक्रय नहीं किया जायेगा। जब तक कि वह पूर्व में क्रय किये गये कोडीनयुक्त कफ सीरप/लिंक्टस का विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं करा देता है। इस प्रकार क्रेता फर्म से प्राप्त विक्रय विवरण सम्बन्धित औषधि /निरीक्षक को साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जायेगा।  विक्रेता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस फर्म को वह कोडीनयुक्त कफ सीरप/लिंक्टस का विक्रय कर रहा है वह भौतिक रूप से अस्तित्व में है और संचालित हो रही है। यदि जाँच में यह पाया जाता है कि किसी विक्रेता द्वारा ऐसे फर्म को कोडीनयुक्त कफ सीरप/लिंक्टस की बिक्री की गयी है, जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है अथवा नियमित रूप से संचालित नहीं की जा रही है। तो विक्रेता फर्म के लाइसेन्स को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 की सुरागत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही भी की जायेगी।

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