गाजीपुर।जिला खाद्य विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने शनिवार को बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति में संशोधन किये गये है।
उन्होने बताया कि सीमान्त व लघु कृषक अग्रिम आदेशो तक बगैर सत्यापन के भी धान बेच सकेगे। इसके अतिरिक्त कोई किसान जो अधिकतम 100 कुन्तल धान केन्द्र पर बेचना चाहते है वे सत्यापन से मुक्त रहेगे। धान क्रय हेतु कृषक का पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा, यदि कोई किसान बिना पूर्व पंजीकरण के केन्द्र पर धान विक्रय करने आता है तो उसके पंजीकरण की कार्यवाही एजेन्सी के जिलास्तरीय अधिकारी एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के सहयोग से पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए व 100 कुन्तल अधिक की दशा में राजस्व विभाग से 24 घन्टे में सत्यापन कराते हुए धान खरीद की जायेगी। स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत केन्द्रो को तहसील स्तर पर सम्बद्धीकरण से मुक्त रखने का प्राविधान किया गया है। संयुक्त परिवार के स्थिति में कोई एक खाताधारक अन्य सहखाताधारको की सहमति से उनके तरफ से धान विक्रय हेतु पंजीकरण करा सकेगें व धान विक्रय कर सकेगे।