नए कानून को लेकर कोतवाली में जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन

नए कानून को लेकर कोतवाली में जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन

जमानियां। स्थानीय कोतवाली में सोमवार की शाम नगर सहित ग्रामीण अंचलों के लोगों के साथ बैठक आहूत की गई जिसमे एक जुलाई से लागू हो रहे नये कानूनों के सम्बन्ध में जन जागरूकता गोष्ठी को संबोधित किया गया।
प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव ने बताया कि आज से लागू तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत ही महत्व पूर्ण है  इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकी को शामिल किया गया है। इसमें पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है और हफ्तेभर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना भी जरूरी है। बताया कि तीन मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – लागू नहीं रहेंगे। संबंध में क्षेत्राधिकार अनूप कुमार ने कहा कि इन कानूनों की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हो गए हैं। तीन नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून प्रभावी हो गया है। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में पुस्तिका में वर्णित प्रावधानों की जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों से इसके प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुये शंकाओं का समाधान भी किया गया। इसके साथ ही नये कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गये पम्पलेटों का वितरण किया गया। इस अवसर पर एसडीएम अभिषेक कुमार‚ जिला पंचायत सदस्य आकाश यादव‚ सभासद सचिन वर्मा‚ राजा बाबू‚ ग्राम प्रधान अशोक यादव‚ दुर्गा प्रसाद राय‚ निपेन्द्र आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।