गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना करण्डा पर वर्ष 2019 के दर्ज दहेज उत्पीड़न सहित धारा 498ए,304बी,भादवि के मुकदमें के दो अभियुक्ताओं सहित चार अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अर्थ दण्ड व कारावास की सजा दी गयी है।
बुधवार को न्यायालय ने सभी चार अभियुक्त/अभियुक्ताओं श्याम सुन्दर यादव पुत्र स्व.रामअधार यादव, शाल्ता देवी पत्नी स्व. रामअधार यादव, शिम्पी देवी पत्नी रविकान्त यादव व रविकानत यादव पुत्र स्व.रामअधार यादव निवासीगण बलवन्तपुर धरम्मरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध फैसला सुनाया। इसमें अभियुक्त श्यामसुन्दर यादव को धारा 304 बी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। इसी प्रकार अभियुक्त/अभियुक्तागण शाल्ता देवी रविकान्त यादव एवं शिम्पी देवी को धारा 304 भादवि में प्रत्येक को सात सात वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। वहीं अभियुक्त/ अभियुक्तागण श्यामसुन्दर यादव शाल्ता देवी,रविकान्त यादव एवं शिम्पी देवी को धारा 498ए भादवि के अपराध में दो – दो वर्ष के सश्रम कारावा तथा तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर सभी अभियुक्त/अभियुक्तागण को तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त/अभियुक्तागण श्यामसुन्दर यादव,शाल्ता देवी रविकान्त यादव एवं शिम्पी देवी प्रत्येक को धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15000-15000 रुपये के कारावास से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर सभी अभियुक्त/अभियुक्तागण को 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।