गाजीपुर। जिला विकास अधिकारी एम0लाल ने अधिशासी अभियंता, जल निगम-द्वितीय/तृतीय एवं केन्द्र प्रभारी यू0पी0स्टेट एग्रो0प्रा0लि0 पीरनगर को पत्र प्रेषित कर शुक्रवार को बताया गया कि इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन/रिबोर कराये जाने की कार्यवाही आप द्वारा नामित सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ग्राम पंचायत की सार्वजनिक /निजी भूमि पर किया जाता है।
किन्तु ग्राम पंचायतो से प्रायः यह शिकायत मिल रही है कि अधिष्ठापित/रिबोर कराये गये हैण्डपम्पो को भूमि स्वामियों द्वारा अपने चाहरदिवारी के अन्दर करके व्यक्तिगत लाभ लिया जा रहा है तथा परिधि में आने वाले व्यक्तियों को पानी नही भरने दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विवाद होने से धन-जन की क्षति होती है। उन्होने ने निर्देशित किया है कि भूमि-स्वामियों द्वारा हैण्डपम्प को चाहरदिवारी के अन्दर करने या उसमें समरसेबुल लगाकर व्यक्तिगत प्रयोग नही करेंगे। यदि मेरे द्वारा इसके विपरीत कार्य किया जाता है तो सम्पूर्ण लागत की व्याज सहित वसूली करने के साथ अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी।