गाजीपुर। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल ,निष्पक्ष, एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु मास्टर ट्रेनर/सहायक मास्टर द्वारा मतदान कर्मियों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हो रही दो पालियों में प्रशिक्षण का दूसरा दिन मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थित में प्रथम चरण की प्रशिक्षण का बैठक सम्पन्न हुआ।
मतदान प्रशिक्षण दो पालियों में दिया गया जिसमे प्रथम पाली में 1000 मतदानकर्मी एंव द्वितीय पाली में 1000 मतदानकर्मी को कुल मिलाकर 2000 मतदान कर्मचारियों को ई0वी0एम0, वीवीपैट का प्रोजेक्टर के माध्यम से कालेज के 25 कक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक कक्ष में 40 कर्मचारियो को मतदान प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण अगले 18 एंव 19 अप्रैल को दो पालियों में भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रथम पाली में 12 कर्मचारियो की अनुपस्थिति में सैयद नजरूल हसन, जावेद वेग, मु0एहसान खॉन, अल्पसंख्य, निरहू राम, सुरेन्द्र सिंह यादव, विजय कुमार पाण्डेय, राजेन्द्र यादव बेसिक शिक्षा, सैय्द अली नैयर शिक्षा निदेशक, आयुर्वेदिक कालेज सहेड़ी, अंकता यादव वाण्ज्यि कर, मु0 अली खान हिन्दु इण्टर कालेज जमानियॉ, प्रणय सत्तर्षि सहकारी ग्राम्य वि0 बैक लि0 यूसुफपुर, अनिल सिंह विकास खण्ड भदौरा एंव द्वितीय पाली 19 कर्मचारियो की अनुपस्थिति में कृष्ण चन्द्र राय हाजी मु0 अफजल, जगदीश सिंह यादव, विनोद कुमार सिंह, विनय प्रकाश, राम आशीष सिंह यादव, मु0 अहमद खान, अमरनाथ द्विवेदी, मु0 नवाव अन्सारी, रामचन्द्र सिंह यादव, रामजीउत सिंह, शमीम अहमद, बब्बन प्रसाद यादव बेसिक शिक्षा विभाग, सरोज कुमार सिंह हिन्दु इ0का0जमानियॉ, पारसनाथ प्रजापति लो0नि0वि निर्माण खण्ड-द्वितीय, मु0 खालिद अमिर एम0एच0ई0 कालेज गाजीपुर, राजीव राय कोषागार गाजीपुर, ओम प्रकाश सिंह नेहरू विद्यालय ई0कालेज रेवतीपुर, उपेन्द्र नाथ पनिका जि0ले0परीक्षा अधि0 ए0समितिया कुल मिलाकर दोनो पालियों में 31 मतदान कर्मचारी अनुपस्थित रहे। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन बाधित करने तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि जिन कर्मचारियेां द्वारा आज अनुस्थित होते हुए प्रशिक्षण प्राप्त नही किये है वो 19 अप्रैल 2019 को द्वितीय पाली में उपस्थित होकर अपना मतदान प्रशिक्षण प्राप्त करेगे। इसके पश्चात किसी भी कर्मचारी द्वारा निर्वाचन कार्याे में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अनुपस्थिति के लिए सम्बन्धित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं भारतीय दण्ड संहिता अध्याय 9(ए) के अर्न्तगत एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसमें आप स्वयं उत्तरदायी होगे। मौके पर जिला विकास अधिकारी एम0लाल,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एंव अन्य सम्बन्धित मास्टर टेनर व कर्मचारी उपस्थित थे।