गाजीपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट/वि0रा0 राजेश कुमार सिंह ने शासन के निर्देशानुसार जनपद में 28 अक्टूबर को आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांग जन-बैकलॉग/विशेष चयन) परीक्षा 2018 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2018 जनपद के कुल 33 परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित होनी है तथा 01 नवम्बर से 03 नवम्बर तक बी0टी0सी0 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की जानी है।
परीक्षा के दौरान परिक्षार्थियों द्वारा नकल करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर शांन्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उक्त परीक्षा को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रो के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने हेतु शासन द्वारा निर्देेश दिये गये है।
उक्त परिस्थितयों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयेाग करते हुए 15 अक्टूबर को दो माह के लिए निर्गत की गयी है। उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिको को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नही है इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उलंघन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।